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छत्तीसगढ़ राज्य

6 साल से लंबित केस में हाई कोर्ट का फैसला:975 पदों पर 90 दिन में प्रक्रिया करें, प्लाटून कमांडर पद पर महिलाओं की भर्ती गलत

बिलासपुर/ छत्तीसगढ़ में विवादों ​में घिरे सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर (रेडियो), सब इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) सहित अन्य 975 पदों पर भर्ती का रास्ता 6 साल बाद साफ हो गया है। हाई कोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने सोमवार को 167 पेज के फैसले में द्वितीय स्तर यानी लिखित परीक्षा दिला चुके अभ्यर्थियों का 45 दिन में फिजिकल टेस्ट प्रक्रिया करने के निर्देश दिए हैं।

वहीं, प्लाटून कमांडर के पदों पर महिला अभ्यर्थियों की भर्ती को नियम के खिलाफ ठहराते हुए निरस्त कर दिया है। इस पद के लिए 370 पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाने को कहा है। हाई कोर्ट ने दूसरे चरण के लिए 370 पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाने के अगले 90 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने कहा है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर (रेडियो), सब इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) सहित अन्य 975 पदों पर भर्ती के लिए 13 सितंबर 2021 को विज्ञापन जारी किया था।

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